साथ ही यूनिट धारक की मृत्यु का प्रमाण पत्र, अपना नो योर क्लाइंट (केवाईसी)
2.
योजना के लाभांश के सभी यूनिट धारक जो 25 फरवरी 2010 को 3. 00 पीएम तक मान्य प्रतिदान/निवेदन दर्ज करवा देंगे लाभांश पाने के हकदार होंगे।
3.
एक महत्वाकांक्षी यूनिट धारक को सबसे पहले ये तय करना चाहिये कि वो किस तरह के पोर्टफोलियो (निवेश सूची) का निर्माण करना चाहता है।
4.
योजना के लाभांश के सभी यूनिट धारक जो 25 फरवरी 2010 को 3. 00 पीएम तक मान्य प्रतिदान / निवेदन दर्ज करवा देंगे लाभांश पाने के हकदार होंगे।
5.
सभी यूनिट धारक जिसका नाम पूर्वोक्त रिकॉर्ड तारीख को यूनिट धारकों के रजिस्टर पर दिखाई देते हैं, वह लाभांश विकल्प के अंतर्गत यूनिट धारकों के लिए लाभांश प्राप्त करने के हकदार हो जाएगा।